नीलेंद्र मिश्रा भोपाल ब्यूरो – व्यापमं की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया । 30 दोषियों को को 7-7 साल, जबकि दलाल को 10 साल की सजा सुनाई …
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले के आरक्षक भर्ती परीक्षा केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 31 दोषियों की सज़ा सुनाई हे । 30 दोषियों को को 7-7 साल, जबकि दलाल प्रदीप कुमार त्यागी को 10 साल की सजा सुनाई हे । अदालत ने दलाल त्यागी को मुख्य सूत्रधार माना हे । CBI के स्पेशल जज एसबी साहू ने सोमवार को सज़ा पर फैसला सुनाया हे । उसमें 12 परीक्षार्थी, 12 फर्जी परीक्षार्थी (जिन्होंने मुख्य परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दी) और 7 दलाल शामिल हैं। विशेष जज जस्टिस एसबी साहू ने सजा सुनाने के बाद, सभी आरोपियों को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया है । व्यापमं से जुड़े 150 मामलों में से 14वें केस में सोमवार को फैसला आया, लेकिन पहली बार कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी माना है ।
अदालत ने राहुल पांडे, आशीष कुमार पांडे, कुलविजय, अभिषेक कटियार, सुयश सक्सेना, प्रभाकर शर्मा, नीरज उर्फ टिंकू, अनिल यादव, अजय सांकेरवार, धरमेश साहू, फूलकुंवर, देवेंद्र साहू, अजीत चौधरी, भूपेंद्र सिंह तोमर, संतोष शर्मा, चंद्रपाल कश्यप, पंजाब साहू, रविशंकर, नावीस जाटव, मुकेश साहू, अरुण गुर्जर, उदयभान साहू, दानिश धाकड़, अंतनदर साहू, पृथ्वेंद्र साहू तोमर, सुदीप शर्मा, अजय प्रताप साहू, कल्यानी साहू सिकरवार, गुलवीर सिंह जाट और राजवीर सिंह उर्फ बंटी को 7-7 साल की सजा सुनाई है ।
सीबीआई ने व्यापमं घोटाले में 170 एफआईआर दर्ज की थीं । इनमें से 143 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, 7 मामलों की जांच जारी है। संदिग्ध मौतों के 16 मामलों सहित 20 मामलों में खात्मा लगाया जा चुका है । इससे जुड़े केसों में 2500 से ज्यादा लोग आरोपी हैं, जिनमें से करीब 1000 परीक्षार्थी हैं। जुलाई 2015 से सीबीआई इस घोटाले की जांच कर रही है ।