नरसिहपुर में अवैध उत्खनन मामले में 8 करोड़ का जुरमाना

अलोक सिंह नरसींहपूर ब्यूरो – रेत के अवैध उत्खनन के मामले में नरसिहपुर कलेक्टर न्यायालय ने होशंगाबाद के माल्हनवाड़ा निवासी सौरभ राय पर 8 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक का अर्थदंड लगाया है ….

नरसिहपुर जिले के गाडरवारा के ग्राम मुआर में हुए रेत के अवैध उत्खनन के मामले में कलेक्टर न्यायालय ने होशंगाबाद जिले के माल्हनवाड़ा निवासी सौरभ राय पर 8 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक का अर्थदंड लगाया है । खनिज निरीक्षक नरसिंहपुर के प्रतिवेदन के अनुसार संयुक्त दल के निरीक्षण में 27 जनवरी 2020 को तहसील गाडरवारा के ग्राम मुंआर में खसरा नम्बर 159/3, 160, 161/1, 162/2 एवं 203/1 पर रेत का अवैध उत्खनन पाया गया था। मामले में  सौरभ पिता मुन्नालाल राय निवासी माल्हनवाड़ा तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था ।

जांच दल ने निरीक्षण व जांच पश्चात 13444.10 घनमीटर रेत का अवैध उत्खनन होना पाया था। विभाग द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया । प्रकरण में 13444.10 घनमीटर की रायल्टी का 50 गुना अर्थदंड मध्यप्रदेश रेत खनन , परिवहन , भंडारण एवं व्यापार नियम 2019 के तहत अधिरोपित किया जाना पस्तावित किया था । इस मामले में अनावेदक सौरभ राय को नोटिस भी जारी किए गए लेकिन उनकी ओर से कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये । मंगलवार को कलेक्टर न्यायालय ने रेत खनिज के अवैध उत्खनन के एक प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार नियम 2019 के तहत जप्तशुदा 13444.10 घनमीटर रेत की रायल्टी राशि  1680512.5 रूपये की 50 गुना राशि 8 करोड़ 40 लाख 25 हजार 650 रूपये का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया है । कलेक्टर वेद प्रकाश ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया कि वे उक्त राशि अनावेदक सौरभ राय से वसूल करने की कार्रवाई करें ।