भोपाल ब्यूरो -ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पंचायत सचिव और सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा….
प्रदेश पंचायत चुनाव को निरस्त किए जाने के बाद मप्र के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला किया है। ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच(प्रधान प्रशासकीय समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। यानि ग्राम पंचायतों में जो सचिव, सरपंच और पंच थे उन्हें ही पहले की तरह अधिकार फिर से मिल गए हैं, यानि सरपंच ही पंचायतों का संचालन करेंगे। जिसके निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से तय कर दिए गए हैं। पंचायत विभाग की तरफ से जारी किए गए निर्देश में बताया गया कि ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पहले की तरह ही ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से की जाएगी. इसी प्रकार जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पहले ही तरह ही काम करते रहेंगे। अब आगामी आदेश तक यह व्यवस्था लागू करना सुनिश्चित किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया है कि पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम वर्ष-2022 आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। पुनरीक्षण का कार्यक्रम 29 दिसम्बर 2021 को जारी किया गया था, लेकिन मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक 15 सन् 2021 दिनांक 30 दिसम्बर 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। अध्यादेश के प्रवर्तित होने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों में वर्तमान प्रभावशील परिसीमन की जानकारी राज्य शासन से चाही गई है।