ग्वालियर केंद्रीय मंत्री सहित पूर्व मुख्य मंत्री पर दर्ज हो एफआईआर हाईकोर्ट
के के दुबे ग्वालियर ब्यूरो – मप्र में उपचुनाव में दोनों प्रमुख दल एडी चोटी का जोर लगका रहे हैं , कोरोना के खतरे के बीच दोनों दल प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश ने दोनों दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं …
ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने आज आदेश पारित कर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कांग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्री कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है । हाईकोर्ट ने दोनों ही दल के नेताओं को कोविड 19 की गाइड लाइन के उल्घंन पर लगी एक जनहित याचिका की सुनवाई में दोषी मानते हुए मामला दर्ज करने के आदेश दिए है । कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर 23 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने को कहा है । वही चुनावी रैलियों सभाओं पर कोर्ट ने नया आदेश दिया है । दलों को जनता की संख्या से दोगुनी मास्क और सेनिटाइजर की राशि जमा करानी होगी । कोर्ट ने कहा क्यों नहीं कर सकते वर्चुअल सभाएँ, प्रशासन से माँगा जवाब ।
हाईकोर्ट ग्वालियर की बेंच के आज के आदेश के मुख्य बिंदु
– भाजपा और कांग्रेस की बढ़ी मुसीबतें,
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर के आदेश।
– कोविड 19 की गाइड लाइन के उल्लंघन मामले में एक जनहित याचिका की सुनवाई के फैसले के दौरान हाइकोर्ट ने दिए दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश।
– कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर 23 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने को कहा।
– रैलियों सभाओं पर कोर्ट की नया आदेश , जनता की संख्या से दोगुनी मास्क और सेनिटाइजर की राशि जमा करानी होगी।
– कोर्ट ने कहा क्यों नहीं कर सकते वर्चुअल सभाएँ, प्रशासन से माँगा जवाब।
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