मप्र निकाय चुनाव के आरक्छणों पर हाई कोर्ट का स्टे
के के दुबे ग्वालियर ब्यूरो – ग्वालियर हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय नगर निगम एवं पंचायत चुनाव में अध्यक्ष एवं मेयर की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी …
मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष एवं मेयर चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया रोटेशन के नियमानुसार ना होने के कारण अधिवक्ता मानवर्धन सिंह तोमर ने उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ग्वालियर खंड पीठ में याचिका दायर की थी । उच्च न्यायालय ग्वालियर ने मध्य प्रदेश शासन के दिनांक 10 /12/ 2020 के मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय एवं पंचायत चुनाव के अध्यक्ष ,मेयर के आरक्षण प्रक्रिया को स्टे कर दिया है । इस मामले में हाईकोर्ट में बहस हुई थी । इसमें यह अपील अधिवक्ता मानवर्धन सिंह तोमर द्वारा दायर की गई थी । उक्त आदेश के तहत अब चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया मध्यप्रदेश में रोक दी गई है । इस आदेश का प्रभाव पूरे मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव पर पड़ेगा और इसकी परिधि में आरक्षित किए गए नगरीय निकाय के 79 अध्यक्ष पद और दो महापौर के पदों के लिए प्रभावी रहेगा ।