के के दुबे ग्वालियर ब्यूरो – हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन तत्काल बैन लगाने के आदेश दिए हैं , एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया …
ग्वालियर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं । आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता गौरव पांडे ने जनहित याचिका दाखिल की थी । य़ाचिका में कहा गया था कि प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन जनता और पर्यावरण के लिए नुकसान दायक साबित हो रहा है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज राजीव कुमार श्रीवास्तव और शील नागु ने मध्यप्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। गौरव पांडे की हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अवधेश सिंह भदौरिया ने पैरवी की थी।
ग्वालियर हाई कोर्ट ने दिए ये निर्देश
– स्कूल तथा कॉलेजों को निर्देशित किया जाए कि सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन पर पूरी तरह से बैन लगाएं ।
– शासन तथा अपने उपक्रम उद्योगों को निर्देशित करें कि किसी भी तरह से पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन ना करें साथ ही स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन भी ना होने पाए ।
– शासन छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित करे जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन के विकल्प के रूप में जूट, कागज अथवा कपड़े के थैलें बनाएं और उनकी कीमत आम जनता को ध्यान में रखकर तय की जाए ।
– शासन सभी शहरों के बाहर शुद्ध पानी के लिए प्लांट स्थापित करे ताकि पानी के लिए यूज प्लास्टिक और सिंगल यूज बोतल पर रोक लगाई जा सके.
– सिंगल यूज प्लास्टिक को क्रूस करने एवं रीसाइक्ल करने के लिए जगह-जगह शासन मशीनें स्थापित करे।
– प्लास्टिक कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र प्रदेश में जगह-जगह स्थापित किए जाएं।
– सभी हितग्राही अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के माध्यम से संबंधित जिले के सभी कलेक्टर को भेजें।
अपने आदेश में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं. आदेश के पालन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है या आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है तो मामले को पुनः तुरंत हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाए ।
अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया –
जनहित याचिका की सुनवाई में किसी प्रदेश की हाईकोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर बैन लगाने के आदेश दिए हैं । हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन तुरंत और तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए । कोर्ट ने पॉलिथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकने के लिए आम नागरिकों के साथ साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी 12 सुझाव दिए हैं ।