विकास पांडे जबलपुर ब्यूरो – अप्रत्यक्ष महापौर चुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ लगाइ गई याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है । इसके साथ ही अब अप्रत्यक्ष चुनाव महापौर चुनाव को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है…
जबलपुर के अनवर हुसैन ने महापौर चुनाव को अप्रत्यक्ष तरीके से करने के सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी । याचिकाकर्ता हुसैन ने अपनी याचिका में कहा था कि महापौर चुनाव के लिए किया गया संशोधन असंवैधानिक है । इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने नियमों में संशोधन को रद्द करने की मांग की थी । हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए सरकार को हरी झंडी दे दी है । याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपने दायरे में रहकर महापौर चुनाव के नियमों में संशोधन किया है । सरकार को ये अधिकार है कि वे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन कर सकती है । राज्य के 16 नगर निगम सहित 318 नगरीय निकाय में प्रशासक नियुक्ति की कार्रवाई तेज हो गई है । परिसीमन में हो रही देरी के चलते नगरीय निकाय चुनाव 6 महीने टल सकते हैं। इन निकायों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2020 में समाप्त हो रहा है । लेकिन परिसीमन और मतदाता सूची तैयार नहीं होने के कारण चुनाव का टलना तय माना जा रहा है । इसकी संभावना को देखते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग सभी निकायों में प्रशासक नियुक्त करने जा रही है । भोपाल, इंदौर सहित अन्य बड़े नगर निगमों में संभाग आयुक्त को प्रशासक बनाया जा सकेगा। वहीं जिला मुख्यालय की नगर निगम में कलेक्टर को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। नगर पालिका में एसडीएम और नगर पंचायत में तहसीलदार को प्रशासन नियुक्त किया जा सकता है । विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर नगरीय प्रशासन मंत्री जयवद्र्धन सिंह को भेज दिया है । प्रशासक नियुक्त करने से पहले सरकार नगर निगमों की परिषद भंग करने की अधिसूचना उसके कार्यकाल समाप्त होने के एक हफ्ते पहले जारी करेगी । भोपाल, जबलपुर परिसीमन और विभाजन का मामला कोर्ट में चल रहा है । कोर्ट के फैसले के बाद इन निकायों का परिसीमन किया जाएगा ।