शराब ठेकेदारों को मिली राहत
विकास पांडे जबलपुर ब्यूरो – मध्य प्रदेश में शराब बिक्री पर छिडे गमशान पर फिलाहल हाई कोर्ट ने राहत देते हुए कार्यवाही नहीं करने के निर्देश दिए हैं वहीं राज्य सरकार से हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना पर जबाब माँगा है …
मध्यप्रदेश में शराब ठेकेदारों को हाईकोर्ट ने राहत दी है। शराब ठेकेदारों की याचिका पर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस दिया है। शराब ठेकेदारों ने शराब की दुकानें खोलने के मामले में राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी । इस मामले में जबलपुर हाइकोर्ट में मुख्य याचिका पर आज सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान शराब ठेकेदारों को हाइकोर्ट ने अग्रिम राहत दे दी है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। सरकार ने शपथ पत्र पर हाइकोर्ट में सख्त करवाई न करने का अभिवचन देने के बावजूद शराब ठेकेदारों को नोटिस दिया था। यह बात संज्ञान में लाने पर हाइकोर्ट ने सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया औए इस मामले में कल तक जवाब मांगा है, तब तक शराब ठेकेदारों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने के फ़िर से निर्देश दिए हैं । 27 मई के बाद ठेकेदारों को नोटिस देने की प्रक्रिया को कोर्ट ने अवमानना माना है और शासन को अवमानना का नोटिस जारी किया जा रहा है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन से लिखित जवाब तलब किया जा रहा है। हाईकोर्ट में शराब ठेकेदारों की अन्य याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। शराब ठेकेदारों की मुख्य याचिका पर कल भी सुनवाई होगी।