के के दुबे ग्वालियर ब्यूरो – कहते हैं बच्चो को खुश करना है तो फटाफट मैगी बना दो बच्चे खुश हो जाते हैं , पर अगर मैगी ही बच्चो की जान की दुश्मन बन जाये तो …
मुरैना 2 मिनट वाली मैगी कही आपको बच्चे को बीमार,बहुत बीमार ना कर दे । जी हां मुरैना एडीएम कोर्ट ने मैगी कंपनी के सेंपल में हानिकारक कैमीकल मोनो सोडियम ग्लूकामेट मिलने पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है । 3 जून 2015 को खाद्वय औशिधी निरिक्षक ने अंबाह की प्रभू एजेंसी से मैगी का सेंपल लिया था । जिसकी रिपोर्ट आने के बाद अब एडीएम ने जुर्माने की कार्रवाही की है । जिसमें एजेंसी मालिक डालचंद्र गुप्ता, नेस्ले इंडिया लिमिटेड उत्तराखंड,धर्मेन्द्र हंसराज सैल्स मैनेजर नई दिल्ली,डेन्जिल बीलोबो इंदौर और अजय खंडेलवाल ग्वालियर को भी नोटिस जारी किया गया है। इस कार्रवाही ने एक बार फिर से मैगी,नूडल्स से बच्चो के स्वास्थ्य पर होने वाले असर को लेकर लोगो में बहस छेड दी है । 3 साल पहले भी मैगी के पूरे देष में सेंपल फेल हुए थे जिसके बाद फिर मैगी को बाजार में उतारा ।