पंचायत परिसीमन के खिलाफ याचिकाएं ख़ारिज हुई
विकास पण्डे जबलपुर ब्यूरो – जबलपुर हाई कोर्ट ने पंचायत परिसीमन के खिलाफ दायर याचिकाओं खारिज कर दिया है । राज्य सरकार के तर्क सुनने के बाद है कोर्ट की बेंच ने फैसला दिया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर ने रखा जबाब था । महाधिवक्ता शशांक शेखर ने पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया याचिकाओं को । महाधिवक्ता से तर्क से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दीं कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की गई अत: कोई प्रक्रियात्मक अव्यवस्था नहीं है।