rajdhani news धार जिला निर्वाचन अधिकारी व् जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत जिले के 5 अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई की है। जिसमें माण्डव थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुरा-माण्डव के विष्णु पिता इन्दरसिंह को अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने के कारण 4 माह के लिए जिला बदर किया गया है। इनके खिलाफ 9 प्रकरण दर्ज है। थाना क्षेत्र कुक्षी के ग्राम पड़ाव के विक्रम पिता बाबुलाल, बड़ी चौपाटी बदनावर के राहुल उर्फ भमरा पिता राधेश्याम चावड़ा, ग्राम डही के सुखराम पिता किशनलाल कुमरावत तथा नौगांव धार के राकेष पिता उदनसिंह राजपुत को अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर 3-3 माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई की गई है। विक्रम पर 8 प्रकरण, राहुल उर्फ भमरा पर 5 प्रकरण, सुखराम पर 11 प्रकरण तथा राकेश पर 10 प्रकरण दर्ज है । जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने इन अपराधियों को आदेश दिए है कि वे आदेश प्राप्त होने की दिनांक से 24 घन्टे के अन्दर धार जिले की राजस्व सीमा व सीमावर्ती जिले इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन और अलिराजपुर की राजस्व सीमाओं से उक्त अवधि के लिए बाहर चले जाए और जिला दण्डाधिकारी धार के न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना वह इन क्षेत्रों में प्रवेश नही करेंगे ।