मनीष सोनी राजगढ़ …. जिला न्यायालय ने आरोपी का सुनाई मरते दम तक कारावास की सजा
बालिका को घर से उठाकर खेत की मेड़ पर ले जाकर किया था दुष्कर्म
7 सितम्बर 2017 को आरोपी ने दिया था घटना को अंजाम
आरोपी आदतन अपराधी है,भोपाल न्यायालय 302 को मामला चल रहा है
मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र दूधिया दिवान गांव में 7 सितम्बर 2017 को एक 6 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय राजगढ़ में द्व्तीय अपर सत्र न्यायाधीश शेख सलीम की बेच ने आरोपी लड्डू उर्फ मेहताब को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी आदतन अपराधी है। जिसका भोपाल न्यायालय में 302 को मामला चल रहा है
नरसिंहगढ़ के दूधिया दिवान गांव में 07 सितम्बर 2017 की रात्री को बालिका अपने घर पर परिवार वालों के साथ सो रही थी। इसी बीच आरोपी आया और गेट खोलकर टपरी के अंदर जाकर जमीन पर सो रही 6 साल की नाबालिग बालिका को उठाकर खेत की मेड पर ले गया। और रास्ते में बच्ची के साथ दुष्र्कर्म कर बालिका को वहीं छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जहां आरोपी को न्यायाधीश ने धारा 457,380 भादवि में 5-5 साल की सजा व 5-5 हजार का जुर्माना व धारा 363 में 10 वर्ष की सजा व 10-10 हजार रूपए जुर्माना व धारा 366ए में 10 वर्ष की सजा व 10-10 हजार रूपए जुर्माना व धारा 376 भादवि में शेष प्राकृत जीवनकाल तक कारावास व 75000 हजार रूपए जुर्माना व धारा 5/6 पाॅक्सो अधिनियम के आजीवन कारावास एवं 25000 रूपए जुर्माना के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।