( पंकज पाल संवाददाता )
पिपरिया – द्वितीय अपर सत्र न्यायालय पिपरिया न्यायाधीश श्रीमती अर्चना रघुवंशी द्वारा थाना पिपरिया के अपराध क्रमांक 270/2024 मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध राहुल केवट, मोनू केवट अंतर्गत धारा 70(1) & 351(3) भारतीय न्याय संहिता मैं आरोपीयों को 20 वर्ष 2000 रुपए की सजा सुनाई ।
अपर लोक अभियोजक रविंद्र सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 02/08/24 को अभियोक्त्री ने इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक 01/08/24 को बकरी चराने गई थी शाम करीब 5 बजे जब वह टपरिया के पास बकरी चरा रही थी उसी समय वहा राहुल और मोनू उसके पास आए और उसे टपरिया तक चलने का कहकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए और उसके साथ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे तथा उसे छोड़कर भाग गए, उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी राहुल केवट, मोनू केवट, निवासी सुरेला किशोर के विरुद्ध पीड़िता की सहमति के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
द्वितीय पर सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा 21 साक्षियों की साक्ष्य कराई गई विचारण के दौरान आई साक्ष्य, पीड़िता के साक्ष्य तथा DNA की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राहुल केवट और मोनू केवट को 20 वर्ष साश्रम कारावास एवं दो दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है ।













