ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला राजनैतिक दलों की मुश्किलें बढ़ी

के के दुबे – मप्र में उपचुनावों की तारीखों का एलान हो गया है , कोरोना काल में उपचुनाव के मद्देनजर ग्वालियर हाईकोर्ट ने आज एक एहम फेलसा सुनाया है  …

ग्वालियर में उपचुनाव की तरीखों के एलान के पूर्व ही राजैनतिक दलों की रैलियां आयोजनों से कोरोना के खतरे को बढ़ता देख एडवोकेट आशीष प्रताप की याचिका की याचिका पर हाईकोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिससे राजनैतिक दलों को उपचुनावों में प्रचार करने पर नकेल कस गई है ।

ग्वालियर हाईकोर्ट की जस्टिस शील नागू और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगल पीठ ने एडवोकेट आशीष प्रताप की याचिका पर फैसला सुनाया है । आज दिए फैसले में हाईकोर्ट ने ग्वालियर चंबल संभाग के 9 जिलों में ये आदेश लागु रहेगा । जिसमें सभी राजनैतिक दलों को महामारी फैलाने से रोकने के आदेश दिए हैं । ग्वालियर चंबल के 9 जिले के कलेक्टर इसकी निगरानी करेंगे । यदि राजैतिक दलों की चुनावी सभाओ में भींड़ ज्यादा हो तो उन पर प्रशासन कार्यवाही करेगा । यदि प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाही नहीं करते हैँ तो उनके न्यायालय आदेश की अवमानना हेतु निर्देश दिए गए है । चुनावी सभाओं में ज्यादा भीड़ दिखाई देने पर आम व्यक्ति भी करवा सकता है एफआईआर । आम आदमी को अधिकार कि जयादा भीड़ के फोटो खींचकर थाने में करवाए एफआईआर । इस आदेश के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव के दौरान राजैतिक दलों को न्यायालय के आदेश को मानना होगा ।