नीलेंद्र मिश्रा भोपाल ब्यूरो – मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिना जनता के सक्रिय सहयोग के बिना कोरोना को पूर्ण रूप से परास्त नहीं किया जा सकता। लॉक डाउन करना कोरोना का स्थाई समाधान नहीं है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को गतिमान करना है। अतः अब प्रदेश के किसी भी जिले में पूर्व से घोषित तथा रविवार के लॉकडाउन के अलावा अन्य लॉक डाउन नहीं किए जा सकेंगे। यदि किसी जिले में अपरिहार्य कारणों से लॉक डाउन की आवश्यकता होती है तो उसे राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त करनी होगी। कोई कलेक्टर अपनी मर्जी से जिले में लॉकडाउन नहीं कर पायेगा।कोरोना को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेगा तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा अर्थात एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखेगा। इसी के माध्यम से संक्रमण की चेन टूटेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान 2 के रूप में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो 1 अगस्त से प्रारंभ होकर 14 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान के दौरान हमें एक दूसरे के पूरे सहयोग से दृढ़ संकल्पित होकर संक्रमण की चैन को पूरी तरह तोड़ देना है। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे प्रदेश को कोराना संक्रमण से मुक्त करने में इस अभियान में अपना पूर-पूरा सहयोग प्रदान करें।
किल कोरोना अभियान के मुख्य बिन्दु
किल कोरोना अभियान-2 के दौरान निगरानी एवं समन्वय के लिये गृह विभाग को राज्य-स्तर पर नोडल विभाग बनाया गया है। इस अभियान में संचालित गतिविधियों में गृह विभाग के साथ-साथ नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी कार्यवाही की जाएगी।
अभियान की थीम ‘संकल्प की चेन जोड़ो-संक्रमण की चेन तोड़ो” है। इसके साथ ही ‘एक मास्क-अनेक जिंदगी’ और ‘रोको-टोको’ की कार्यवाही भी सतत् रूप से जारी रखी जाएगी।
तीन अगस्त के बाद आर्थिक गतिविधियों के संचालन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तर से किसी भी तरह के लॉकडाउन का आदेश बिना राज्य शासन की पूर्व अनुमति के जारी नहीं किया जाएगा।
किल कोरोना अभियान-2 अंतर्गत जन-प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक दौरा कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे तथा क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों के शिलान्यास, भूमि-पूजन एवं लोकार्पण आदि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। शिलान्यास, भूमि-पूजन/लोकार्पण आदि कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन करते हुए आयोजित किये जा सकते हैं। इस अवधि में सभी प्रकार की राजनैतिक रैलियों का आयोजन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जन-प्रतिनिधि गण अपने क्षेत्र में ऑनलाइन वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर सकते हैं।
जन-प्रतिनिधि अपने कार्यालय अथवा निवास स्थान पर आम जनता से मिलकर उनकी समस्याएँ/शिकायतें सुन सकते हैं, किन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि एक समय में 5 से अधिक लोग एकत्र न हों।
मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना सभी के लिये अनिवार्य होगा। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उनके विरुद्ध जुर्माना तथा अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी। बगैर मास्क लगाए घर के बाहर निकलने पर नियमानुसार चालान तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही 2 मास्क भी नि:शुल्क दिए जाएंगे।