शैलेन्द्र विश्वकर्मा सीहोर ब्यूरो – सीहोर जिले में आये विदेशी जमातियों ने वीजा की शर्तों का उल्ल्घन करने पर एक एक माह का कारावास और जुरमाना लगाया है  …
सीहोर विदेशी जमातियों को वीजा की शर्तो का उल्लंघन पर कारावास की सजा सुनाई है । जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री निर्मला सिंह चौधरी ने बताया कि कोतवाली क्ष़ेत्र में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ज्ञात हुआ था कि नगर सीहोर के कस्बा चोकी क्षेत्र में स्थित पुख्ता मस्जिद मरकज में कुछ विदेशी नागरिक काफी समय से रूके है जिनकी तथ्यात्मक जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि आधा दर्जन विदेशी नागरिक जो म्यांमार वर्मा के नागरिक है तथा दिंसबर 2019 से दिंसबर 2020 तक का पर्यटन वीजा लेकर संपूर्ण भारत में धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे है तथा ये सभी दिल्ली स्थित निजामुदीन मरकज में शामिल होकर अपने स्थानीय संपर्कों के माध्यम से भोपाल में विभिन्न मस्जिदों में रूककर सीहोर आये एवं इन्हें जारी वीजा की शर्तो का उल्लघंन करते हुये सीहोर में भी धार्मिक प्रचार प्रसार के उदेश्य से मस्जिद मरकज में रूके है। मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव के अनुसार बताया गया कि इन विदेशी म्यांमार वर्मा नागरिको की जानकारी लेने पता चला कि भारत में आने का सीहोर आने कि 26 फरवरी एवं यह वीजा पर्यटन कार्य हेतु जारी होना पाया गया। उक्त सभी विदेशी वर्मा के नागरिको के संबंध में विधिवत सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय सीहोर को सूचना देकर मेडिकल परीक्षण करने हेतु बताया गया जिन्हें डाक्टर द्वारा 14 दिन होम क्वारंटाईन की सलाह दी गई एवं उनके स्थानीय निवास पुख्ता मस्जिद में ही रहने हेतु बताया गया परंतु उक्त विदेशी वर्मा के नागरिको द्वारा डाक्टर की सलाह को न मानते हुये जानबूझकर चोरी छिपे मरकज से बाहर आकर जनसामान्य में घूमने फिरते रहे। जिनमें दो भारतीय नागरिक एक झारखण्डन व एक बिहार थे । न्याायालय द्वारा सभी आरोपीगण को विदेशी विषयक अधिनियम की धारा 14 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 बी का उल्लघंन करना पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया । न्यायाधीश श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला सीहोर द्वारा जमातियों को विदेशी विषयक अधिनियम की धारा 14 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 बी के अंतर्गत सभी आरोपियों को एक.एक माह का कारावास एवं कुल 16 हजार 800 जुर्माना से दंण्डित किया गया । पैरवीकर्ता. शासन की ओर से पैरवी सविता पनिका जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई । शासन की ओर से पैरवी श्रीमति रेखा यादव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला द्वारा की गई ।