rajdhani24x7 केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश जारी करते हुए तीन तलाक के मामले को कानूनी अपराध बताते हुए कानून बनाया है । मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर थाना क्षेत्र में तीन तलाक का पहला मुकदमा दर्ज हुआ । मेघनगर की रहने वाली रजिया ने अपने पति आरिफ हुसैन उर्फ दीवान पिता कुदरत शाह मुश्लमान के खिलाफ विरद्ध मेघनगर थाने में रिपोर्ट करते हुए बताया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट करते हुए प्रताड़ित किया है और बच्चो को छीन कर तीन बार तीन तलाक कहते हुए तलाक दे दिया है इस पर पुलिस थाना मेघनगर के द्वारा आपराधिक प्रकरण 306/2018 में प्रकरण दर्ज करते हुए भादवी की धारा 498 ए 323, 506, 34 व नवीन कानून मश्लिम महिला (विवाह अधिकारों का सरक्षण आद्यादेश 2018) के अंतर्गत धारा 3/4 में आरोपी आरिफ हुसैन व उसकी माता हुसैन बानो के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया ।