नीलेंद्र मिश्रा भोपाल – मुस्लिम महिला को उसके पति ने तीन बार तालाक कहकर उसे घर से बाहर कर दिया । इतना ही नहीं महिला के निकाई पिता ने हलाला करने के नाम पर उसके साथ ज्यादती भी की …
भोपाल में तलाक और हलाला के नाम पर ज़्यादती का यह संभवत: पहला केस है । पीड़ित महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया गया है । महिला ने अपने पति और तांत्रिक के खिलाफ ऐशबाग थाने में दर्ज शिकायत में कहा है कि उसके पति ने उसे तीन बार बोलकर तलाक दिया और फिर हलाला के नाम पर एक तांत्रिक अनवर बाबा को सौंप दिया । ये तांत्रिक उनके निकाह का गवाह यानी निकाई अब्बा भी है । उसने 4 दिन तक महिला के साथ ज़्यादती की है । पीड़ित महिला के मुताबिक तांत्रिक के कारण पति-पत्नी में विवाद के बीच पिछले महीने 23 नवंबर को पति ने उसे तीन बार ‘तलाक’ बोलकर तलाक दे दिया । बाद में राजीनामा के लिए उसे हलाला के नाम पर उसी आरोपी तांत्रिक अनवर बाबा के हवाले कर दिया । पति और निकाई पिता की ज्यादती से परेशान महिला थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया।