आशीष रावत पिपरिया ब्यूरो – आरएसएस शाखा के मुख्य प्रशिक्षक अनुज पुर्विया की दिन दहाड़े चाकू गोदकर हुई हत्या के मामले में आज आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई …
पिपरिया शहर का बहुचर्चित हत्या कांड में एक महिला सहित दो साथियों को आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया ने सजा सुनाई हैं आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना लगाया हैं । शायना बी, फंटी उर्फ महेंद्र नाथ, अखिलेश इन तीनो अपराधियों ने आरएसएस कार्यकर्ता अनुज पुरविया को पुरानी रंजिश के कारण चाकू गोद कर हत्या कर दी थी । यह घटना 28.08.2017 की हैं ।