टी जैन छत्तीसगढ़ ब्यूरो – रायपुर आज रात जिन होटल, क्लब या रेस्टोरेंट में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया जाएगा। वहां रात 10.30 बजे तक ही गेस्ट को शराब परोस सकेंगे। उसके बाद कहीं भी शराब पार्टी करते हुए मिलेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। उस संस्थान किया जाएगा और मैनेजर या उसके अधिकारी का गिरफ्तार किया है। शराब पार्टी के लिए अबकारी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही न्यू ईयर पार्टी में नाबालिगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की या लड़के बिना अपने परिजन के आते हैं तो उन्हें प्रवेश न दे। खासतौर पर जहां शराब पार्टी का आयोजन किया जा रहा है।