नीलेंद्र मिश्रा भोपाल ब्यूरो….जल्दी में क्या गड़बड़ी कर बैठी सरकार । नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे ,लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए उम्र 25 साल होना जरूरी है जबकि पार्षद के लिए उम्र 21 या इससे अधिक है……
नगरीय निकाय चुनाव के नियमों में सरकार एक बड़ा बदलाव करना भूल गई । इस बार नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए उम्र 25 साल होना जरूरी है। जबकि पार्षद के लिए उम्र 21 या इससे अधिक है। ऐसे में नेताजी पार्षद तो बन जाएंगे लेकिन चाहकर भी अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे । प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों की आयु घटाने के लिए सरकार नियमों में संशोधन के लिए अध्यादेश लाएगी। इसमें अध्यक्ष पदों के लिए आयु की सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के पास मंजूरी के लिए भेजा है। फिलहाल मंत्री सागर प्रवास पर हैं। हालांकि 25 जुलाई से मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, लेकिन उसके पहले ही 18 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और इस वजह से विधेयक लाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस वजह से सरकार अध्यादेश के माध्यम से इसमें बदलाव करने की तैयारी कर रही है ।