आशीष रावत पिपरिया ब्यूरो –  नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या के आरोपी दरिंदे को फांसी की सजा …                                      पिपरिया के बहुचर्चित मामले में होशंगाबाद के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह की फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट ने फैसला सुनाया है । आरोपी को पास्को एक्ट धारा 376 में आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई  गई है ।

कई दिन बीतने पर पुलिस के ढीले रवैये को देखते हुए 3 नवंबर को सामाजिक महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया , जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को उसके ननिहाल बुरहानपुर से गिरफ्तार किया, 4 नवंबर को सुबह आरोपी को लेकर पुलिस घटनास्थल पर पहुँच ती है जहाँ उसने बच्ची से दुष्कर्म किया और लाश शहर से दूर रेलवे लाइन के पास झाड़ियो के पीछे गाड़ दी थी, यह ख़बर आग की तरह फैली, स्थिति को भाँपते हुए बड़ी संख्या में जिला पुलिस का महकमा पिपरिया पहुँच गया था।
धनतेरस के एक दिन पहले यह दुःखद खबर लगते ही शहर गमगीन हो गया।विधानसभा सभा चुनाव के चलते आचार संहिता भी थी ।
दूसरी तरफ आक्रोश भी बढ़ रहा था। पिपरिया बंद था, थाने का घेराव कर रही जनता को समझिस देने एसपी को आना पड़ा। हर कोई आरोपी को तत्काल फाँसी की मांग पर अड़ा था। देर शाम पोस्ट मॉर्टम और सारी प्रक्रिया के बाद शव को घर लाया जहाँ से शांतिवन में बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया।
हजारो की सँख्या लोग शवयात्रा में उमड़े।
वो दर्द हर एक शहर वासी की आंखों में आँसू बनकर झलक रहा था।

पॉक्सो एक्ट में दर्ज था मामला

आरोपी दीपक  पिता कुंदन पर IPC की धारा 363,376,201,302 के साथ3/4,5/6,7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।
19 नवंबर 2018 को चालान पेश किया गया, डीएनए रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट पेश हुई, एडीजे कोर्ट द्वारा आरोपी के पक्ष में अधिवक्ता नियुक्त किया गया।

32 गवाह 24 साक्ष्य पुलिस ने पेश किए। पीड़िता का भाई भी प्रमुख गवाह रहा । जिसने आरोपी को अपनी बहन को ले जाते हुए देखा था।

फैसला सुरक्षित था , आज हुआ सजा का एलान

आरोपी को बचाव में पक्ष रखने के दर्जनों मौके दिए गए। पुलिस ने भी ठोस और पुख्ता सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किये ,जिसके बाद आज
9 महीने  बाद आया कोर्ट का फैसला सजा ऐ मौत फांसी दी गई
अपर सत्र न्यायधीश एडीजे काशीनाथ सिंह की अदालत ने
25 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था ,

जिसका फैसला आज दिया गया जिसमें आरोपी को सभी धाराओं में दोषी पाया गया। जिसमें 302 के तहत फाँसी समेत सभी धाराओं में सजा सुनाई गई है।