rajdhani news – Chhattisgarh – durg – दुर्ग IG जीपी सिंह ने संभाग के सभी जिलों के कप्तान के साथ की बैठक, काउंटिंग के दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की समीक्षा …
दुर्ग पुलिस महानिरीक्षक जीपी सिंह ने दुर्ग रेंज के पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। क्राइम मीटिंग में सभी पुलिस अधीक्षक और अन्य राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे । मीटिंग में सभी जिलों के आपराधिक स्थिति और 11 दिसंबर को मतगणना स्थल पर लगाये जाने वाले पुलिस बंदोबस्त की समीक्षा की गई ।
आईजी जीपी सिंह ने मतगणना स्थल पर पुलिस बंदोबस्त लगाने के संबंध में पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया ।
आई जी ने क्या आदेश दिये …
11 दिसंबर को मतगणना के दौरान मतगणना स्थल और आसपास के क्षेत्रों में एक्सेस कंट्रोल के सिद्धान्तों का पालन करते हुए Zero Error पुलिस बंदोबस्त लगाया जावे ।
धारा 144 का पालन सुनिश्चित किया जावे । मतगणना स्थल पर जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से यथोचित पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।
पत्रकारों, सुरक्षा बलों, प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों के एजेण्टों के मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिये स्पेसिफिक व्यवस्था हो ।
अलग-अलग स्थलों के लिये अलग-अलग रंग के प्रवेशपत्रों की व्यवस्था रखी जावे, ताकि किसी तरह की भ्रांति न हो। पार्किंग के लिये भी प्रवेशपत्र की व्यवस्था रखी जावे ।
मतगणना स्थल के आसपास प्रतिबंधित स्थलों पर अनाधिकृत व्यक्तियों को न तो प्रवेश दिया जावे न ही आसपास व मार्ग में कहीं पर भीड एकत्रित होने दी जावे ।
सुनिश्चित किया जावे कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रतिबंधित वस्तुयें मतगणना स्थल के अंदर न ले जाया जा सके ।
इसके लिये जिला प्रशासन, राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों व एजेण्टों के साथ संयुक्त मीटिंग लेकर पूर्व से सुनिश्चित कर लिया जावे ।
मीटिंग में पुलिस द्वारा की जा रही सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी जावे, ताकि सब को व्यवस्था की जानकारी रहे तथा स्टेक होल्डरों के कार्य में किसी तरह की बाधा न हो ।
पुलिस व्यवस्था एवं प्रतिबंधित वस्तुओं के संबंध में भी मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराया जावे ।
विजयी प्रत्याशियों के जुलूस, शहर की कानून व्यवस्था एवं आपात स्थितियों के लिये भी पृथक से व्यवस्था रखी जावे, ताकि शहर में अथा मतगणना स्थल में किसी तरह की अव्यवस्था न हो ।
सुनिश्चित किया जावे कि आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए विधिवत अनुमति के उपरांत ही जुलूस निकाली जावे ।
इस बाबत् मीटिंग में प्रत्याशियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया जावे कि वैध अनुमति के बिना जुलूस निकाले जाने की स्थिति में किस तरह की वैधानिक कार्यवाही हो सकती है ।