विकास पांडे जबलपुर ब्यूरो – पवई बीजेपी के बर्खास्त विधायक प्रह्लाद लोधी को जबलपुर हाईकोर्ट ने फौरी तौर राहत दे दी है । कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी है । कोर्ट के आदेश के मुताबिक 7 जनवरी 2020 तक उनकी सज़ा पर रोक रहेगी ….
मध्यप्रदेश के पवई विधयाक को जबलपुर हाई कोर्ट से मिली राहत । बीजेपी के बर्खास्त विधायक प्रह्लाद लोधी को भोपाल के स्पेशल कोर्ट ने तहसीलदार से मारपीट के मामले में दो साल की सज़ा सुनायी थी । कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ प्रह्लाद लोधी हाईकोर्ट चले गए । कोर्ट में बुधवार को इस केस की सुनवाई पूरी हो गयी थी लेकिन फैसला सुरक्षित था । हाईकोर्ट ने विधायक प्रह्लाद लोधी की सज़ा पर रोक लगा दी । ये रोक अगले साल सात जनवरी तक जारी रहेगी । भोपाल जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट ने पवई से बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी को सजा सुनाई थी । हालांकि बाद में उन्हें ज़मानत भी मिल गयी । बाद में उनकी विधानसभा से सदस्यता शून्य घोषित कर दी गयी । इस पर प्रह्लाद लोधी ने कहा मैं जनता का सेवक हूं । मुझे जनता ने चुना है । फैसले के खिलाफ मैं लड़ाई जारी रखूंगा । जबलपुर हाईकोर्ट ने आज प्रह्लाद लोधी की सज़ा पर रोक लगा दी । ये रोक अगले साल सात जनवरी तक जारी रहेगी ।