( पंकज पाल संवाददाता )
पिपरिया – द्वितीय अपर सत्र न्यायालय पिपरिया न्यायाधीश श्रीमती अर्चना रघुवंशी द्वारा थाना स्टेशन रोड पिपरिया के अपराध क्रमांक 262/2024 मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध अरविंद उर्फ अड़सठ अंतर्गत धारा 332(ख), 64(1),64(2)(च,) 351(3) भारतीय न्याय संहिता मैं आरोपी को विभिन्न धाराओं में 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष एवं कुल जुर्माना 2000 रुपए की सजा सुनाई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी ।
अपर लोक अभियोजक रविंद्र सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 24/07/22 को अभियोक्त्री ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना के दिन जब वह पीड़िता 10 बजे अपने घर ग्राम मटकुली में चूल्हे पर खाना बना रही थी उसका पति ग्राम उमरिया कार्य से गया था और सास व जेठानी धान लगाने खेत पर गई थी वह घर पर अकेली थी तब पीड़िता के नातेदार जेठ आरोपी अरविंद घर के अंदर घुस आया और पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार किया और वहां से भाग गया अभियुक्त ने घटना की बात रोते हुए अपनी पड़ोसन को बताई और परिवार के लोगों के आने पर थाने पर जाकर रिपोर्ट की, पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की और अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा 17 साक्षियों की साक्ष्य कराये गये एवं बचाव पक्ष द्वारा एक साक्षी की साक्ष्य पेश की गई साक्ष्य के परिसीलन उपरांत न्यायालय द्वारा पीड़िता की साक्ष्य तथा DNA की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अरविंद उर्फ अड़सठ को अंतर्गत धारा 332(ख), 64(1),64(2) (च) 351(3) भारतीय न्याय संहिता मैं 5 वर्ष,10 वर्ष एवं 2 वर्ष साश्रम कारावास एवं कुल जुर्माना 2000 रूपए से दंडित किया ।













