( पंकज पाल संवाददाता )
पिपरिया – द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया श्रीमति अर्चना रघुवंशी के न्यायालय द्वारा आरोपी राजकुमार को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड तथा 366 भादवि. में 3 वर्ष का कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

मामले मे शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक एवं ( एडीपीओ ) बाबूलाल काकोड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित बालिका के भाई ने दिनांक 12.06.2022 को स्टेशन रोड थाना पिपरिया में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी बहन की उम्र 14 वर्ष 10 माह है दिनांक 10/06/2022 को दोपहर करीब 01 बजे उसकी बहन पीड़ित बालिका घर से बिना बताए कही चली गई है उसे शंका है कि उसकी नाबालिग बहन को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगाकर ले गया है, थाना स्टेशन रोड पिपरिया ने अपराध क्रमांक 183/22 पर धारा 363 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, पुलिस द्वारा पीड़ित बालिका को दस्तयाब कर कथन लिए जिसमें उसने बताया कि आरोपी राजकुमार ने उसे बहला फुसलाकर ले गया था उसके साथ कई बार गलत काम किया था, विवेचना उपरांत आरोपी राजकुमार के विरूद्व धारा 363, 366, 376(2) एन, 376(3) भादवि तथा 5,6 पाॅक्सो एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया था ।
इस मामले मे अभियोजन द्वारा न्यायालय मे 21 अभियोजन साक्षियो के साक्ष्य कराये गये थे न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होकर आरोपी राजकुमार को दण्डित किया गया ।













